विकास दुबे एनकाउंटर के जांच आयोग में नहीं होगा फेरबदल, SC ने खारिज की याचिका

सुप्रीम कोर्ट ने जांच आयोग में शामिल पूर्व डीजीपी केएल गुप्ता के मीडिया में दिए गए बयान पर यूपी सरकार से सफाई मांगी. याचिकाकर्ता का कहना है कि केएल गुप्ता ने एनकाउंटर के बाद पुलिस को क्लीन चिट देने वाला बयान दिया था.

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को विकास दुबे के अनुभव का पता लगाने के लिए गठित आयोग के पिछले डीजीपी केएल गुप्ता और पिछले उच्च न्यायालय इक्विटी शशिकांत अग्रवाल को हटाने के लिए रुचि को खारिज कर दिया। विकास दुबे अनुभव अनुरोध आयोग के पुनर्निर्माण के लिए अनुरोध के बारे में अवगत होने के दौरान, अतुलनीय न्यायालय पिछले डीजीपी केएल गुप्ता के निष्कासन पर अलग है और आयोग से उच्च न्यायालय इक्विटी शशिकांत अग्रवाल को इस्तीफा दे दिया।

अनुरोध आयोग के मीडिया में पूर्व डीजीपी केएल गुप्ता द्वारा दी गई घोषणा पर प्रीमींट कोर्ट ने यूपी सरकार से स्पष्टीकरण मांगा। आवेदक का कहना है कि केएल गुप्ता ने अनुभव के बाद पुलिस को क्लीन चिट देने की घोषणा की। एक बार फिर, यूपी सरकार से अनुरोध करते हुए, विशेषज्ञ जनरल तुषार मेहता ने पिछले डीजीपी केएल गुप्ता की घोषणा को पढ़ा।

इसके बाद, बॉस इक्विटी बोबडे ने उम्मीदवार से कहा कि हम इन पंक्तियों के साथ आयोग के अनुरोध से व्यक्तियों को नहीं बदल सकते। केएल गुप्ता ने एक उचित उद्घोषणा दी, उन्होंने अतिरिक्त रूप से कहा कि बंद मौके पर कि पुलिस को दोषपूर्ण के रूप में देखा जाता है, इस बिंदु पर उन्हें फटकार लगाई जानी चाहिए

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